ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या- 2 वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण बंटी सिंह उर्फ राज सिंह उर
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या- 2 वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण बंटी सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ संजय सिंह, पिन्टू सिंह उर्फ दिलीप सिंह, गोलू उर्फ बिक्रम सिंह, गोलू उर्फ भानू केशरी एवं सल्टू उर्फ तेज नारायण सिंह में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0336/2012 धारा 147,148,149, 302,307,427,323,336 भादवि में आज दिनांक 06.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या- 02 वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण (1) बंटी सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ संजय सिंह पुत्र स्व0 लालता सिंह, (2) पिन्टू उर्फ दिलीप सिंह पुत्र स्व0 लालता सिंह, (3) गोलू उर्फ बिक्रम सिंह समस्त निवासीगण आवास विकास कॉलोनी थाना शिवपुर जनपद वाराणसी हालपता मकान नं0-63 नगर निगम कॉलोनी थाना शिवपुर वाराणसी, (4) गोलू उर्फ भानू केशरी पुत्र पूर्णवासी उर्फ वनवाशी निवासी आदमपुर, फरीदपुर थाना चोलापुर वाराणसी एवं (5) सल्टू उर्फ तेज नारायण सिंह पुत्र विन्देश्वरी सिंह निवासी 15/73, ए-2 सुदीपुर थाना शिवपुर जिला वाराणसी में से *प्रत्येक को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया ।
उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह उर्फ दीनू एवं राहुल श्रीवास्तव के बाबत वादी मुकदमा द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया जाना परिलक्षित हो रहा है, ऐसी दशा में वादी मुकदमा के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 344 आकर्षित हो रही है ।
मा0 न्यायालय द्वारा मामले से सम्बन्धित वादी मुकदमा के विरूद्ध पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर इस आशय की नोटिस प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये कि क्यों न उन्हे मिथ्या साक्ष्य देने हेतु संक्षिप्त विचारण कर दण्डित किया जाये।
अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
रिपोर्ट- अश्वनी जायसवाल..
वाराणसी थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर अपहृता की सकुशल बरामद किया गया
