•   Monday, 15 Dec, 2025
Divisional Commissioner reached Harhua to inspect the works of Varanasi SIR took detailed information about the work related to feeding of voters' names distribution of counting forms and collection of votes. A meeting was organized in the Collectorate auditorium with the respected public representatives and

बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद वाराणसी के मा० जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया

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  Varanasi ki aawaz

बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद वाराणसी के मा० जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया

जनपद वाराणसी के मााननीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को बैठक में अवगत कराया गया कि उ०प्र० शासन, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये "बिजली बिल राहत योजन 2025-26" अर्थात एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) का आरम्भ दिनांक 01.12.2025 से किया जा रहा है, जो दिनांक 28.02. 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। योजना में एल०एम०वी०-1 (घरेलू) श्रेणी के 02 कि०वा० भार तक एवं एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के 01 कि०वा० भार तक के नेवर पेड/लाँग अनपेड बकायेदार उपभोक्ताओं के द्वारा पंजीकरण कर एकमुश्त धनराशि जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज के अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक मूल धन में भी छूट प्राप्त करने का अवसर पहली बार दिया जा रहा है। योजना के तहत जो उपभोक्ता एकमुश्त बकाया नहीं जमा कर पायेंगे, उनके लिये भी रू0 500 या 750 मासिक किश्तों के विकल्प के रूप में जमा कर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट ले सकते हैं।

एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज के अतिरिक्त मूल धन में प्रथम चरण में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 20 एवं तृतीय चरण में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।

पहली बार विद्युत चोरी के प्रकरणों में अन्तिम राजस्व निर्धारण वाले उपभोक्ताओं के द्वारा एकमुश्त पूर्ण धनराशि जमा करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ लिया जा सकेगा तथा मुकदमा समाप्त करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जायेगा। विद्युत चोरी के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर प्रथम चरण में 50 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 45 प्रतिशत एवं तृतीय चरण में 40 प्रतिशत छूट के साथ रूपये व शमन शुल्क जमा करना होगा।

योजना में जनपद के समस्त खण्डों के लाँग अनपेड में एल०एम०वी०-1 के 02 कि०वा० तक घरेलू श्रेणी एवं एल०एम०वी0-2 में 01 कि०वा० के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की कुल संख्या 192880 है तथा नेवर पेड में एल०एम०वी०-1 के 02 कि०वा० तक घरेलू श्रेणी एवं एल०एम०वी०-2 में 01 कि०वा० के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की कुल संख्या 63978 है, जिसमें लाँग अनपेड व नेपर पेड के जनपद में कुल लगभग 2.60 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी के कुल 10602 एफ०आई०आर० के प्रकरण के उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। पात्र उपभोक्ता खण्डीय / उपखण्डीय कार्यालय, कैश काउंटर, UPPCL Consumer App, जनसेवा केन्द्र, फिनटेक एजेंसी, विद्युत सखी, मीटर रीडर तथा विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे।

PS (राकेश कुमार) मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र-प्रथम

रिपोर्ट- युवराज जायसवाल.. वाराणसी
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