वाराणसी व्यवसायियों के बने वाट्सएप ग्रुप पर समाज में विद्वेष फैलाने की नियत से मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित व्यापार मंडल के महामंत्री को कोर्ट से राहत मिली
व्यापार मंडल के महामंत्री को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। व्यवसायियों के बने वाट्सएप ग्रुप पर समाज में विद्वेष फैलाने की नियत से मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित व्यापार मंडल के महामंत्री को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सराय हड़हा, चौक निवासी व सराय हड़हा व्यापार मण्डल के महामंत्री अजहर आलम अज्जू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरतीरथ, कोतवाली निवासिनी पत्रकार भुवनेश्वरी मलिक ने दो अक्टूबर 2025 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चौक थाना क्षेत्र के सराय हड़डा से एक व्यापारिक संगठन बनारस व्यापार मण्डल का संचालन किया जाता है, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनारस व्यापार मण्डल के नाम से बनाया गया है। जिसके मुख्य ग्रुप एडमिन राशिद सिद्दीकी व अजहर आलम अज्जू है। इसी वाट्सएप ग्रुप में एक अज्ञात नाम व पता के व्यक्ति जिसका मो. 6261373230 है के द्वारा मां दुर्गा को अपशब्द से सम्बन्धित वीडियो को उक्त वाट्सएप ग्रुप में सनातन धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से वायरल किया गया। जिससे कई जातियों एवं जातीय समूहो समाज के दो वर्गों की एक-दूसरे से लड़ाने की कोशिश की गयी। इस समय चल रहे नवरात्र पर्व के अवसर पर समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत करके विद्रोह पैदा करने का प्रयास व कुकृत्य किया गया है। साथ ही साथ समाज में वर्ग में संघर्ष पैदा करके देश के अंदर अशांति व देश तोडने की कोशिश की गयी। इस मामले में पुलिस ने व्यापारी राशिद सिद्दीकी, अजहर आलम अज्जू एवं उक्त मोबाइल नंबर वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
