सनसनीखेज हत्या के अभियोग में विगत 27 वर्षों से वांछित पचास हजार का ईनामिया अभियुक्त लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार


सनसनीखेज हत्या के अभियोग में विगत 27 वर्षों से वांछित पचास हजार का ईनामिया अभियुक्त लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार
पुलिस आयुक्त कमिश्नेरट वाराणसी द्वारा जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध "जीरो टालरेन्स" की नीति अपनाते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्गेत आदेशों के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0058/1997 धारा 302 भा0द0वि0 व 0058ए/1997 धारा 307 भा0द0वि0 में विगत 27 वर्षों से वांछित ईनामिया अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह पुत्र सिद्धनारायण उर्फ सिद्धि सिंह निवासी भगवतीपुर थाना लंका, कमि0 वाराणसी के गुजरात प्रान्त मे पहचान बदलकर छिपे होने की जानकारी मुखबिर द्वारा प्राप्त हुयी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर थाना स्थानीय से पुलिस बल को रवाना करते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तथा स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु थाना स्थानीय लाया गया जहाँ वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को देखते हुए पहचान लिया गया एवं प्रकरण के सम्बन्ध में पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 22.06.2025 को अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह उपरोक्त को थाना लंका पर हिरासत पुलिस लिया गया।
घटना विवरणः-
दिनांक 17.04.1997 को *हैरिटेज अस्पताल के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी विधानचन्द तिवारी* उम्र 27 वर्ष जो हास्पिटल के पोर्टिगो में मारूति जैन गाड़ी के बोनट पर रखकर फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे कि अचानक दो अज्ञात हमलावरों द्वारा उनके ऊपर गोली चला दी गयी। गोली लगने से श्री विधानचन्द तिवारी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा घटनाक्रम में राजेश कुमार एवं महन्थ यादव भी गोली लगने के कारण घायल हुए। मजरूब राजेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मु0अ0सं0 0058/1997 धारा 307/302 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया तथा उपरोक्त हमलावरों द्वारा उसी दिन नैपुरा कला में श्री मायाराम उर्फ मायालू पुत्र जगमोहन निवासी नैपुरा कला थाना लंका, कमि0 वाराणसी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से हमला किया गया जिसमें मायाराम उपरोक्त को पेट में गोली लगी जिनका दवा इलाज बी0एच0यू0 अस्पताल में शुरु हुआ जिनके द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0058ए/1997 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1. बालेन्द्र सिंह उर्फ बल्ला पुत्र हरेन्दर निवासी सीरगोवर्धनपुर थाना लंका, कमि0 वाराणसी व 2. कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन पुत्र सिद्धनारायण सिंह उर्फ सिद्धि निवासी भगवतीपुर थाना लंका, कमि0 वाराणसी का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही करते हुए मफरूरी में मु0अ0सं0 58/1997 में दिनांक 04.10.1997 को व मु0अ0सं0 0058ए/1997 में दिनांक 17.10.1997 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। *अभियुक्त बालेन्दर उर्फ बल्ला उपरोक्त अलीनगर जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया, जबकि अभियुक्त कल्लू सिंह उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 299 सीआरपीसी स्थायी वारण्ट जारी किया गया* जो अभियोग पंजीकरण के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था तथा अपर पुलिस आयुक्त अपराध, कमि0 वाराणसी महोदय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु 50000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था जिसे थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ।
*पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास का विवरण-*
1. मु0अ0सं0 0058/1997 धारा 307/302 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 0058ए/1997 धारा 307 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-
1. कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन पुत्र सिद्धनारायण सिंह उर्फ सिद्धि निवासी भगवतीपुर थाना लंका, कमि0 वाराणसी
गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 22.06.2025 को थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी ।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण
1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 सिद्धान्त कुमार राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 विजय कुमार सिंह, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 विजय कुमार शुक्ला, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
रिपोर्ट- युवराज जायसवाल, वाराणसी
सनसनीखेज हत्या के अभियोग में विगत 27 वर्षों से वांछित पचास हजार का ईनामिया अभियुक्त लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार
