आलाकत्ल बरामदगी के मामले में आरोपित बरी हत्या के एक मामले में पूर्व में हो चुका है बरी।


आलाकत्ल बरामदगी के मामले में आरोपित बरी हत्या के एक मामले में पूर्व में हो चुका है बरी
वाराणसी:-अवैध असलहा बरामदगी के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने मुकदमें के विचारण के दौरान बड़ागांव के हसनपुर गांव निवासी नितेश सिंह को आरोप सिध्द न होने पर साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, चंद्रबली पटेल व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कपसेठी पुलिस ने 18 मार्च 2004 को मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव के हसनपुर गांव निवासी नितेश सिंह को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कपसेठी थाना क्षेत्र के सिपरहा गांव जाने वाले खड़ंजे के पश्चिम में स्थित सूबेदार सिंह की बास कोठी में छिपाकर रखें अवैध तमंचे को बरामद किया था। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि इसी असलहे से 7 मार्च 2004 को बंगवार भट्टा तिराहे पर श्रीधर पटेल व मैक्सवेल पटेल की गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के मामले में उसे पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अदालत ने परिस्थितियों व अवलोकन के बाद साक्ष्य के आभाव में आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।
रिपोर्ट-फरहान अहमद.वाराणसी
वाराणसी थाना केंट पुलिस द्वारा पैसे चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार एक अदद मोबाइल व चोरी के कुल 12000/- रुपये बरामद

वाराणसी थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा कुल 56.40 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित मूल्य करीब 10 लाख रुपये), 16,27,540/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त वाहन (ऑटो) आदि के साथ 01 नफ़र अभियुक्ता समेत कुल 03 नफ़र अभियुक्तगण गिरफ्तार
