वाराणसी दिव्यांग शिशु बालक किशोर के पालन पोषण हेतु पालनकर्ता अभिभावक को मिलेगा अनुदान


वाराणसी दिव्यांग शिशु बालक किशोर के पालन पोषण हेतु पालनकर्ता अभिभावक को मिलेगा अनुदान
वाराणसी-दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में दिव्यांग बच्चों के पालन-पोषण हेतु पालनहार अनुदान योजना के अन्तर्गत जनपद में 60 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रसित 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के दिव्यांग शिशु/बालक/किशोर के पालन-पोषण हेतु पालनकर्ता अभिभावक को अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसमें निम्न के आधार पर दिव्यांगजन पंजीकृत किये जाऐंगे-
1- 18 वर्ष से कम आयु के है।
2- 60 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रसित है।
3- किसी भी सरकारी अनुदान या कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।
4- उपर्युक्त दिव्यांग के पालनकर्ता/अभिभावक परिवार की आय गरीबी रेखा में निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो। (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष गरीबी रेखा निर्धारित है)
5- दिव्यांगता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो।
6- जो दिव्यांगजन जनपद वाराणसी के निवासी हैं एवं निरन्तर जनपद वाराणसी में निवास कर रहे हों।
उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर दिव्यांगजन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन कचहरी वाराणसी में अपना पंजीकरण करा लें जिससे कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में ससमय शामिल किया जा सके।
रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल
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