•   Friday, 16 May, 2025
Surprise inspection of police station Jaitpura was done by Commissionerate of Police Varanasi A Sati Gyanvapi Shringar Gauri case is worth hearing or not hearing will be held in the court of district j

Gyanvapi Shringar Gauri case is worth hearing or not hearing will be held in the court of district judge today

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ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामला सुनने योग्य है या नहीं जिला जज की अदालत में आज होगी सुनवाई

वाराणसी:-ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं (पोषणीयता) इस पर सुनवाई 26 मई से जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। 

प्रतिवादी पक्ष यह साबित करने सफल रहा कि मुकदमा सुनने योग्य नहीं है तो अभी तक हुई सारी कार्रवाई यहीं रुक जाएगी। वहीं वादी पक्ष अदालत को बता पाया कि मुकदमा सुनने योग्य है तो सुनवाई आगे बढ़ेगी। 

मुकदमे की सुनवाई के बाद निचली अदालत का जो फैसला होगा उस पर दोनों पक्षों के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है। 

जिला जज की अदालत में सुनवाई में अपनी बात रखने का मौका सबसे पहले प्रतिवादी यानी मस्जिद पक्ष को मिलेगा। इनकी ही मांग थी कि सबसे पहले अदालत यह तय करे कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। 

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था। प्रतिवादी पक्ष जब अपनी दलील पूरी कर लेगा तो वादी यानी मंदिर पक्ष को मौका मिलेगा।


दी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रूल 7 आर्डर 11 के तहत आवेदन दिया था। इस आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई थी। जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से आठ बिंदुओं के जरिए वाद खारिज करने की मांग पर भी सुनवाई होगी।

रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल
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