वाराणसी थाना बड़ागांव क्षेत्रान्तर्गत समीर सिंह को गोली मारकर की गई हत्या के प्रवमाण का सफल अनावरण, हत्या करने वाले 3 नफर अभियुक्तगणों को थाना बड़ागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
वाराणसी थाना बड़ागांव क्षेत्रान्तर्गत समीर सिंह को गोली मारकर की गई हत्या के प्रवमाण का सफल अनावरण, हत्या करने वाले 3 नफर अभियुक्तगणों को थाना बड़ागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
वाराणसी थाना बड़ागांव क्षेत्रान्तर्गत दयालपुर गांव के पास सायं लगभग 6-7 बजे.
कुछ व्यक्तियों द्वारा रामू यादव एवं अभिषेक यादव से झगड़ा किया गया। उक्त झगड़े के दौरान रामू
यादव को गोली मार दी गई तथा भागते समय एक अन्य बालक समीर सिंह को भी गोली मार दी गई. जिससे समीर सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि रामू यादव गोली लगने से घायल हुआ, जो उपचार के उपरांत अब स्वस्थ है। उक्त घटना के संबंध में थाना बड़ागांव पर मु0अ0सं0 0525/2025 धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1), 190 बीएनएस पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आकाश पटेल, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन, द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के नेतृत्व में थाना बड़ागांव से एक विशेष टीम का गठन कर घटना के सफल अनावरण हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए। द्वारा स्वयं एक-एक गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही थी।
विवेचना के प्रयास
उक्त घटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी जिसके निम्न कारण थे -
> मृतक एवं घायल व्यक्तियों में आपस में कोई संबंध नहीं था। अतः दोनों ही व्यक्तियों को गोली मारे जाने का कोई एक स्पष्ट कारण सामने नहीं आ रहा था। घायलों द्वारा अपराधियों को पहचाना नहीं गया था।
➤ उनके द्वारा अचानक झगड़ा होने की बात बतायी गई थी। परंतु गांव के इतने अंदर के मार्ग पर बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था।
> क्या घटना किसी पुरानी रंजिश या व्यावसायिक शत्रुता के चलते हुई है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण था।
> अचानक झगडा होने के संबंध में गैंगबाजी करने वाले लड़कों के एगल पर भी काम किया जा रहा था। ऐसे कई लड़के उस दिन घटनास्थल के आस पास मौजूद थे।
> घटनास्थल के आस पास निजी कैमरों की संख्या कम थी। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए गए कैमरों की संख्या पर्यास थी परंतु ये सभी कैमरा सोलर कैमरा थे एवं घटना के पहले लगातार 4 दिन से धूप ना निकलने के कारण ये सभी कैमरा घटना वाले दिन ही बंद हो गए थे। इस प्रकार घटना के संबंध में कोई मोटिव सामने नहीं आ पा रहा था। लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा देखे गए। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गईी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का विस्तृत उपयोग किया गया। पर इसके के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहा था।
> परंतु इसी दौरान घटनास्थल से कुछ दूर एक घर के निजी कैमरा में एक रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई जिसमे वीडियो स्पष्ट नहीं था परंतु ऑडियो में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए इसके आधार पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए। इन व्यक्तियों के संबंध में जानकारी संकलित की गई,
> जिसके उपरांत आज दिनांक 9/01/ 2026 को को घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण करन प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति, निवासी खरहरिया वारी, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 21 वर्ष; प्रेमशंकर पटेल पुत्र उमाशंकर पटेल, निवासी कनियर नरायनपुर, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी, उम्र 30 वर्ष; तथा शुभम मौर्य उर्फ लालू मौर्य पुत्र उदयनाथ मौर्य, निवासी खरावन, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी, उम्र 20 वर्ष को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभयुक्त का विवरण-
1. करन प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति, निवासी खरहरिया वारी, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी।
2. प्रेमशंकर पटेल पुत्र उमाशंकर पटेल, निवासी कनियर नरायनपुर, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी।
3. शुभम मौर्य उर्फ लालू मौर्य पुत्र उदयनाथ मौर्य, निवासी खरावन, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी।
पूछताछ का विवरण
पुछताछ के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया की हम तीन और साधोगंज निवासी पवन कुमार पाल पुत्र दशरथ पाल निवासी दाण्डीपुर चकखरावन थाना बडागांव जनपद वाराणसी एवं उसका रिश्तेदार आकाश पाल पुत्र शोभनाथ पाल निवासी ग्राम एसएमएस कालेज के पीछे थाना रोहनिया वाराणसी अपने दोस्तों से मिलने 25/12/2025 को जंसा गए थे। वहाँ दोस्त संदीप यादव पुत्र राम जन्म यादव निवासी उगापुर, थाना चौबेपुर, मनीष यादव निवासी उगापुर एवं दीपक यादव निवासी
उगापुर के रराथ वहाँ शराब पी। उसके बाद हम सभी लोग 2 मोटरसाइकिलों पर वापस साधोग की ओर जा रहे थे और दयालपुर गांव में एक बाग के पास पेशाब के लिए रुके। वहीं आकाश पाल के पैर में पीछे से आ रही एक गाड़ी, जिस पर दो लोग सवार थे, चढ़ गई जिसपे आकाश ने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद हम सभी लोगों ने उन दोनों लोगों को पीटा। इस झगड़े में उन दोनों लड़कों ने शोर मचा दिया जिससे गांव के कुछ लोग इकला होने शुरू हो गए इस पर भागने के उद्देश्य से गोली मारने के लिए हम लोगों ने ललकारा जिस पर संदीप द्वारा एक लड़के पर गोली चला दी गोली मार कर हम 5 लोग दोनों मोटरसाइकिल लेकर बड़ागांव की और भागने लगे। उसी समय चूँकि संदीप आदि के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं बची थी अतः उन लोगों ने वहाँ से गुजर रहे एक लड़के को गोली मारकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर पंचों शिवाला की ओर भाग गए।
फरार वांछित अभियुक्त व उनके अपराधिक इतिहास का विवरण
01. दीपक यादव उर्फ कन्हैया, पुत्र रामअवध यादव, निवासी ग्राम पलकहा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी।
(i) मु0अ0सं0 0525/2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1) बीएनएस, बढ़ोत्तरी
धारा 190 बीएनएस, थाना बड़ागांव
(ii) मु0अ0सं0 167/2018, धारा 323/504/506 भादवि, थाना चौबेपुर
(iii) मु०अ०सं० 160/2023, धारा 323/427/504/506 भादवि, थाना चौबेपुर
02. संदीप यादव, पुत्र रामजनम यादव, निवासी ग्राम उगापुर धौरहरा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी।
(i) मु0अ0सं0 0525/2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1). 103(1) बीएनएस, बढ़ोत्तरी धारा 190 बीएनएस, थाना बड़ागांव
(ii) मु0अ0सं0 04/2017, धारा 120-बी/147/148/149/302 भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट, थाना चौबेपुर
(iii) मु0अ0सं0 160/2017, धारा 174-A भादवि, थाना चौबेपुर
(iv) मु0अ0सं0 612/2017, धारा 307/353/504/506 भादवि, थाना चौबेपुर
(v) मु0अ0सं0 138/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चौबेपुर
(vi) मु0अ0सं0 451/2023, धारा 323/504/506 भादवि, थाना चौबेपुर
vii) मु0अ0सं0 504/2024, धारा 115 (2), 131, 191(2), 351 (2) बीएनएस, थाना चौबेपुर
(viii) मु0अ0सं0 599/2024, धारा 103 (1) बीएनएस, थाना चौबेपुर
(ix) मु0अ0सं0 237/2025, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना चौबेपुर
(x) मु0अ0सं0 769/2025, धारा 115(2), 191(2), 351
(3), 352 बीएनएस, थाना चौबेपुर 03. मनीष यादव, पुत्र नखडू यादव, निवासी ग्राम धौरहरा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी।
(1) मु०अ०सं० 0525/2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1) बीएनएस, बढोत्तरी धारा 190 बीएनएस, थाना बड़ागांव
(४) मु०अ०सं० 451/2023, धारा 323/504/506 भादवि, थाना चौबेपुर
(ⅲ) मु०अ०सं० 769/2025, धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना चौबेपुर
04. पवन कुमार पाल, पुत्र दशरथ पाल, निवासी ग्राम दाण्डीपुर चकखरावन, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी।
(1) मु०अ०सं० 0525/2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103 (1) बीएनएस, बढ़ोत्तरी धारा 190 बीएनएस, थाना बड़ागांव
(ii) मु०अ०सं० 388/2020, धारा 301/302/34/404 भादवि, थाना रोहनिया
(iii) मु0अ0सं0 400/2020, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना रोहनिया
(iv) मु0अ0सं0 64/2021, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना रोहनिया
(v) मु0अ0सं0 430/2024, धारा 115(2), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना रोहनिया
(vi) मु0अ0सं0 120/2020, धारा 392/411 भादवि, थाना लालपुर पाण्डेयपुर
05. आकाश पाल, पुत्र शोभनाथ पाल, निवासी ग्राम एस.एम.एस. कॉलेज के पीछे, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी। (i) मु0अ0सं0 0525/2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1) बीएनएस, बढ़ोत्तरी धारा 190 बीएनएस, थाना बड़ागांव
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को ₹25,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त, गोमती जोन कमिश्नरेट वाराणसी
रिपोर्ट- युवराज जायसवाल.. वाराणसी
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